Thursday 4 May 2023

आरओ नगर परिषद सह एसडीओ के समक्ष होगा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का नामांकन

अनुमंडल कार्यालय में होगा नौ मई से नामांकन 



 

सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के पास नामांकन करेंगे वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी

दाउदनगर (औरंगाबाद) : नगर परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित प्रशासन चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में तत्परता से जुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौ मई से 17 मई तक नामांकन किया जाएगा। अनुमंडल कार्यालय में सभी अभ्यर्थी नामांकन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद सह अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के अभ्यर्थी नामांकन करेंगे। जबकि वार्ड पार्षदों के अभ्यर्थी सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के अनुसार सहायक निर्वाची पदाधिकारी पांच बनाए जा सकते हैं। इनके नामों का प्रस्ताव जिला निर्वाची पदाधिकारी नगर पालिका सह जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। 



मतदाता सूची में जुटे हैं 381 नाम 

नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। बीडीओ योगेंद्र पासवान द्वारा जानकारी दी गई की दावा आपत्ति के तहत प्रपत्र दो अर्थात नाम जोड़ने के लिए कुल 381 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही नाम हटाने या संशोधन से संबंधित प्रपत्र तीन में चार आवेदन प्राप्त हुए। नाम में सुधार के लिए प्रपत्र दो ए के तहत मात्र एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि दावा आपत्ति पत्रों पर विचार कर उनका निष्पादन कर दिया गया है।



'भावी प्रत्याशी' वाले पोस्टर, बैनर होंगे हटाने, अन्यथा होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में भावी प्रत्याशी संबोधित वाले कई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इन्हें तत्काल हटाना आवश्यक है। यदि ऐसी प्रचार सामग्री नहीं हटाए गए तो संबंधित भावी प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद सह एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि इसके लिए बीडीओ सीओ को जिम्मेदारी दी जा रही है। टीम बनाई जाएगी, ताकि शहर में ऐसे लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सभी हटाए जाएं। संबंधित व्यक्ति द्वारा यदि बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं हटाए जाते हैं तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की जाएगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। 





परिणाम घोषित होने तक नप क्षेत्र में आचार संहिता व धारा 144 लागू


 रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित

 बिना अनुमति निजी भूमि, भवन, चारदीवारी, वाहनों पर चुनाव संबंधित झंडा पोस्टर लगाना प्रतिबंधित 

संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों के निर्वाचन की घोषणा के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद मनोज कुमार द्वारा गुरुवार को नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस क्षेत्र में अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू लर दिया गया है। यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रहेगा। अर्थात चुनाव परिणाम की घोषणा तक क्षेत्र में यह लागू रहेगा। इस आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि यह आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जाए जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय महाविद्यालय में जाने वाली छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुमति के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गडांसा या मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शित नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख का प्रकाशन नहीं करेंगे या चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकेगा। आदेश दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, भवन, चारदीवारी, वाहनों पर चुनाव संबंधी झंडा पोस्ट नहीं लगाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं के समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर लिखकर या झंडा लगाकर किसी निजी, सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित नहीं कर सकते हैं।


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