Monday 9 November 2015

विधायक समेत 16 की हुई जमानत जब्त

जमानत बचाने को चाहिए था 1/6 मत
पूर्व विधायक राजाराम सिंह की जब्त हुई जमानत

     विधायक रहते सोम प्रकाश की भी डूबी लुटिया

उपेन्द्र कश्यप, दाउदनगर (औरंगाबाद) ओबरा विधान सभा चुनाव के जंग में उतरे 18 में 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गयी। पूर्व में दो बार विधायक रहे भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम सिंह हों या निवर्तमान विधायक सोमप्रकाश, दोनों की जमानत नहीं बच सकी। निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मनोज कुमार ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए आवश्यक है कि वह कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त करे। अर्थात 100000 मतदान हुआ है तो जमानत बचने के लिए 16667 मत चाहिए। ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 290791 में से 159825 ने मतदान किया। जमानत बचाने के लिए कुल 26637 मत चाहिए। जमानत बोलते हैं कि प्रत्याशी नामांकन के वक्त 10,000 रुपये सरकार को देना पडता है। अनुसूचित जाति को मात्र 5,000 देना होता है। जमानत बचाने में कामयाब रहने वालों को यह राशि वापस कर दी जाती है। प्राप्त विवरण के अनुसार विजेता बीरेन्द्र कुमार सिन्हा को 55574 (पोस्टल बैलेट-468) और चन्द्रभुषण वर्मा को 44378 (पोस्टल बैलेट-268) मत मिला है। भाकपा माले को मात्र 22739 मत और पोस्टल बैलेट का 62 मत मिला है। सोमप्रकाश को 10031 मत मिला है। जब इनकी ही लुटिया डूब गयी तो बाकी की क्या बिसात? अभिमन्यू शर्मा को 3710, बसपा के राम औतार चौधरी को 6541, अंजनी कुमार को 794, जुदागिर मिस्त्री को 622, निरज कुमार को 609, नीलम कुमारी को 1798, राजीव कुमार को 1004, शिव कुमार को 719, शैलेश कुमार चंद्रवंशी को 1686, अखिलेश शर्मा को 1487, रिचा सिंह को 1866, बृन्दा सिंह को 1828, रामराज यादव को 706 और बिनय कुमार को 942 मत मिला है। नोटा को भी 297 मत मिला है।  

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