Saturday 19 August 2023

सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल विक्रेताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई



 शहर में प्रकाशित एवं प्रसारित की गई सूचना  

साप्ताहिक छापेमारी के लिए बनाई गई सात सदस्यों की टीम 

 संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल एवं अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक के वस्तुओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोगों को पड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाइगी। आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इस आशय से संबंधित सूचना शनिवार को शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित की गई और विभिन्न स्थानों पर इस आशय की सूचना से संबंधित पोस्टर चिपकाए गए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल विक्रेताओं के विरुद्ध नियमित रूप से साप्ताहिक छापेमारी के लिए सात सदस्यों की टीम बनाई गई है। प्रचार प्रसार का काम धनंजय कपूर ने किया। विनय प्रकाश नगर प्रबंधक कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे और सप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मनोज कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार, गौतम तिवारी, कमल प्रसाद, मोहम्मद अनवर फहीम, योगेश्वर प्रसाद और धनंजय कपूर की सात सदस्य टीम गठित की गई है, जो नियमित रूप से साप्ताहिक छापेमारी करना सुनिश्चित करेगी। जो सूचना प्रकाशित और प्रसारित की गई है, उसमें साफ कहा गया है कि सभी दुकानदार एवं आम जनों को सूचित किया जाता है कि एकल यूज प्लास्टिक व थर्मोकाल का उपयोग सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इनका उपयोग करते हुए पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि 10 स्थान पर नोटिस चिपकाया गया है। माइकिंग कराकर प्रचार किया गया है ताकि लोग जागरुक हो सकें। 


अतिक्रमण के विरुद्ध भी चलेगा अभियान, लगेगा आर्थिक दंड

  कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना प्रसारित की गई है कि मकान या दुकान के आगे, आम रास्ता या नाला पर ओटा, सीढ़ी या छज्जा का निर्माण जिन्होंने भी किया है उसे हटा लें। जो लोग भी ईट, बालू, गिट्टी, ठेला, रिक्शा या अन्य वाहन रखकर अतिक्रमण किए हैं वह हटा लें। अन्यथा नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में साफ़ कहा गया है कि अस्थाई अतिक्रमण के लिए बीस हजार रुपये एवं अस्थाई अतिक्रमण के लिए पांच हजार रुपये की राशि वसूल की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण जिस वस्तु से किया गया है उसे जप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि इससे संबंधित सूचना प्रसारित की गई है। प्रचार किया गया है ताकि लोग जागरूक हो सकें। अतिक्रमण हटा लें ताकि यातायात सुगम हो, सौंदर्यीकरण का कार्य बेहतर तरीके से किया जा सके। अन्यथा प्रावधान के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और अन्य कानूनी कार्रवाई भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जाएगी।


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