Wednesday 11 September 2019

बाजार में 200 रुपये के नकली नोट आने से व्यवसायी और आम लोग परेशान

फोटो-200 रुपये का नकली नोट ऊपर और असली नीचे

सावधानी से देखने पर पकड़ में आ जाते हैं नकली नोट

लिखावट में उभार नहीं, हरे रंग की सुरक्षा रेखा अस्पष्ट

08 नवंबर 2016 की रात हुई नोटबंदी के बाद जारी 200 रुपये के अब नकली नोट बाजार में आ गया है। इससे बाजार, व्यवसाय और हर आमो-ख़ास व्यक्ति परेशान हो रहा है। जब व्यवसायी ऐसे नकली नोट लेकर बैंक जा रहे हैं तो उनको ज्ञात हो रहा है कि उनके पास 200 रुपये के एक या इससे अधिक नोट नकली हैं। आप थोड़ी सतर्कता बरत कर ऐसे नकली नोट लेने से बच सकते हैं। जो नकली नोट आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए उसके प्रमुख चिन्हों को अवश्य टटोलें। लिखावट में उभार नहीं हैं, हरे रंग के सुरक्षा धागे पर लिखा हुआ भारत व आरबीआई स्पष्ट नहीं है, बाईं व दायीं ओर अंधों के लिए जो रेखाएं व गोल विन्दु हैं, वे उभरी हुई नहीं हैं। ये तीन चिन्ह आप बहुत सावधानी से देख कर जान सकते हैं कि आपके हाथ में मिला नोट नकली है या असली।


सब कुछ हूबहू, प्रथम दृष्टया पहचानना मुश्किल:-

200 रुपये के नकली और असली नोट में बहुत फर्क नहीं दिखता। प्रथम दृष्टया कोइ भी नकली नोट लेकर रख लेगा। उसे समझ में नहीं आयेगा कि असली है या नकली। सब कुछ हुबहू है। यह जानने और इसे लेने से बचने के लिए नोट को हाथ में लेकर उसे टटोलना होगा। हाथ फेरने पर पता चलेगा कि जो लिखावटें असली नोट में उभरी हुई हैं, वे नकली नोट पर समतल हैं, उभरी हुई नहीं हैं। सबसे आसानी से हरा सुरक्षा धागा देख कर असली-नकली का फर्क जान सकते हैं। बाकी लिखावटें और प्रिंटिंग के रंग एक सा दिखते हैं। किन्तु प्रिंट में धुंधलापन दिखेगा।   


नकली नोट किसे कहते है?

नकली या जाली नोट उसे कहते हैं, जिसमें वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएँ नहीं मिले। ऐसा कोई भी संदिग्ध नोट, जाली नोट या नकली नोट माना जाता है। वास्तविक नोटों वाली विशेषताएँ नोट को देखने, स्पर्श करने और समतल से घुमाकर-हिलाकर आसानी से पहचान सकने योग्य होती हैं। किसी भी जाली नोट में बैंक नोटों में शामिल सभी सुरक्षा विशेषताओं की सफलतापूर्वक नकल सामान्यतः नहीं हो पाती है।     


जाली नोटों के बारे में क्या है कानूनी प्रावधान:-

भारतीय दंड संहिता की धारा 489 A से 489 E के अंतर्गत बैंकनोटों का जालीकरण/जाली या नकली नोटों का असली नोटों के रूप मे उपयोग करना/ जाली या नकली नोटों को अपने पास रखना/ बैंकनोटों के जालीकरण के लिए उपकरण तथा संबंधित सामग्री बनाना या उन्हें अपने पास रखना/बैंकनोटों की सादृश्य दस्तावेज बनाना तथा उनका उपयोग करना अपराध है। जिसके लिए न्यायालय जुर्माना, अथवा सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास अथवा दोनों सज़ाएं, अपराध के आधार पर, दे सकते हैं।

No comments:

Post a Comment