Wednesday 1 November 2023

अस्पताल, दवा दुकान और पैथोलाजी को नप ने भेजा नोटिस

 


शहर के अस्पतालों, दवा दुकानदारों और पैथोलाजियों में मचा हड़कंप 

उठाया गया नहर किनारे फेंका गया मेडिकल कचरा 

संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : चंद रुपयों के लिए खतरे में डाल रहे जान- शीर्षक से सोमवार को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का काफी असर हुआ है। नगर परिषद ने यहां चल रहे निजी असप्तालों, जांच घरों, दवा दुकानदारों को नोटिस भेजा है। इससे इनमें हड़कंप मच गया है। इस खबर में बताया गया था कि नहर के किनारे आबादी के बीच मेडिकल कचरा को लोग चंद रूपये बचाने के लिए फेंक दे रहे हैं। जबकि उनके निस्तारण के लिए गया की एजेंसी यहां लगातार आती है और नियम के मुताबिक मेडिकल कचरा का निस्तारण विधि सम्मत न किया जाना अपराध है। इससे पहले भी दैनिक जागरण ने- मेडिकल कचरा ना बने खतरा- अभियान चलाया था। इसके बावजूद अस्पताल, दवा दुकान और जांच घर चलाने वाले लोग कचरा को सड़क किनारे फेंक रहे हैं। जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डा.राजेश कुमार सिंह ने बताया था कि ये दवाईयां होमियोपैथी की हैं और इनकी आपूर्ति सरकारी अस्पतालों में नहीं होती। डा. मनोज कुमार ने बताया था कि इन दवाओं के अंश से पशु, मनुष्य, वनस्पति तीनों को खतरा हो सकता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने करवाई और जुर्माना का प्रविधान की बात कही थी। खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय के निर्देश पर कचरा उठाने का काम किया गया। इसके लिए दो सफाई कर्मी सुरक्षित पोशाक, दास्ताना और मास्क लगाकर मेडिकल कचरों को निस्तारण के लिए उठा कर ले गए। यहां के निवासी एथलीट दयानंद शर्मा ने बताया कि मेडिकल कचरा इस तरह फेंके जाने से यहां के लोगों के लिए खतरनाक स्थिति बन गयी थी। जिसने भी यह फेंका हो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आगे इस तरह का कचरा खुले स्थान पर ना फेंके। इधर नगर परिषद के सिटी मैनेजर विनय प्रकाश ने बताया कि शहर में जितने भी निजी अस्पताल, दवा दुकान और पैथोलैब हैं सभी को नोटिस भेजा जा रहा है कि वह मेडिकल कचरा के निस्तारण का विधिसम्मत उपाय करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।



भेजे गए नोटिस के प्रसंग में लिखा- दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर 



नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस क्षेत्र के सभी अस्पताल, जांच घर और दवाई दुकानों के प्रबंधकों या व्यवस्थापकों के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिसमें विषय में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के संबंध में लिखा गया है जबकि प्रसंग दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर को दिया गया है। सोमवार को जारी इस पत्र में साफ-साफ कहा गया है कि दैनिक जागरण में बताया गया है कि बायो मेडिकल वेस्ट जैव विविधता अवशेषों का निस्तारण सही ढंग से नहीं करके उसे खुले स्थान पर फेंका जा रहा है। जो बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विधिक कार्रवाई करते हुए आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकती है। नोटिस में कहा गया है कि अपने संस्थान या प्रतिष्ठान से निकलने वाले बायोमेट्रिक वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया एवं बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 16 के अधीन निस्तारण हेतु चिन्हित संस्थान से किए गए निबंधन से संबंधित सूचना नगर परिषद को उपलब्ध कराएं।



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