■ टेढ़ी पॉलिटिक्स : ■
● उड़ीसा के अर्जुन जानी के संदर्भ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उससे यह आवश्यक्ता महसूस हो रही है कि विचारधीन कैदियों के जमानत और बिना दोष लंबे समय तक जेल में रहने के मामले पर गहन विचार विमर्श हो। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब कोई दोषमुक्त साबित होता है, तब तक उसका परिवार बर्बाद हो चुका होता है। उसका कैरियर तबाह हो चुका होता है। सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक सभी तरह की क्षति वह भुगत चुका होता है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या न्यायिक जवाबदेही तय करने और ऐसे मामालों में मुआवजे का प्रविधान नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉ. उपेंद्र कश्यप का विश्लेषण:-
विचारणीय खबर यह आई है कि उड़ीसा के अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोष मुक्त कर दिया है। इसी मामले में 22 साल जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था की सामूहिक विफलता को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट मूकदर्शक बना रहा। अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2026 में जमानत मिली थी। जब वह अपने गांव हिरली डांगरी लौटे तो गांव में उनका घर नहीं बचा था। घर की जगह झाड़ियां उग गयी थी। गांव में कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। मां का निधन पहले ही हो गया था परिवार में न भाई है ना बहन है, ना उसकी शादी हो पाई। एक हद तक वह अब अवसाद में जीता है। अर्जुन कभी नदी किनारे बैठे रहता है तो कभी जंगल की ओर निहारते हुए जाता है।
यह खबर मामूली नहीं है। देश में अब हर कार्य के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है। 21 वीं सदी में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर हर पीढ़ी के लोगों का नजरिया बदला है। ऐसे में न्यायिक जवाब देही भी तय होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम विवादों में रहा है। इसका भारी विरोध होता है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का घोर अभाव है। जाति का विमर्श अलग है। सवाल यह उठता है कि अर्जुन जानी के लिए मामले में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हद यह है कि निचली अदालत की सजा में से कितने प्रतिशत फैसले उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बदल देते हैं। इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। कारण है एनसीआरबी या न्यायपालिका ऐसा समेकित डेटा प्रकाशित नहीं करती कि "ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए कुल अभियुक्तों में से कितनों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया।" यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह जानने का हक हर भारतीय को होना ही होना चाहिए।
हालांकि समय समय पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक मामलों में दोषसिद्धि को पलटते हैं।
वहीं अनेक मामलों में वे सजा को बरकरार भी रखते हैं या सजा की अवधि में संशोधन करते हैं। लेकिन यह प्रयाप्त 21 वीं सदी के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में नहीं माना जाना चाहिए। कुल दर्ज मामलों में एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल होने की दर: लगभग 72.7 प्रतिशत है। जिन मामलों का न्यायालय में निर्णय हुआ, उनमें लगभग 54 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई। यह निर्णीत मामलों का प्रतिशत है। कुल दर्ज प्राथमिकियों का नहीं। क्योंकि अधिकांश मामले अभी लंबित रहते हैं। वैसे भी एक तस्वीर काफी भयावह है, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है। भारत में लंबित मामलों की स्थिति बहुत गंभीर है।
सभी स्तरों की अदालतों (जिला, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। केवल उच्च न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। लगभग 80000 मामले 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी 10000 से अधिक मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित बताए गए हैं।
ऐसी तस्वीरों के बीच कानूनी और न्यायिक मामलों में जवाबदेही तय करने का अब वक्त आ गया है। यह खुला हुआ सच है कि थानों में अनुसंधानकर्ता (आईओ) और थाना अध्यक्ष के स्तर पर हर सक्षम व्यक्ति अपने अनुकूल जांच की दिशा तय करवाने में प्रायः सफल होता है। यही नहीं कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि कांड का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आईओ होता है उसे किसी भी मामले का मजबूत पक्षकार अपने लिए काम करने के लिए खरीद लेता है। यहां से ऊपर थानेदार हो, या पुलिस इंस्पेक्टर हो, या डीएसपी हो, और कई मामलों में तो एसपी और उसके ऊपर के अधिकारी पर भी जांच अपने अनुकूल बनाने के लिए पद, प्रतिष्ठा और धन से संपन्न व्यक्ति सफल होता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में निर्दोष को जेल भेज दिया जाता है और दोषी को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कारणों से यह अवधारणा बन गई है कि- अपराध कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? यही कारण है कि भारत में अपराध का दर नहीं घट रहा है। जिस तरह से अर्जुन जानी को 22 साल बिना दोष के जेल में रहना पड़ा और अपना सब कुछ गवां देना पड़ा, वैसे लाखों लोग इस देश में है जो निर्दोष होते हुए भी विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में रहते हैं। उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। परिवार और पीढ़ी तक पूरी तरह बिखर जाता है। आर्थिक तंगहाली का शिकार हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका ही सही, वह यह तय करें कि अगर कोई निर्दोष जेल जाता है तो इसके लिए आईओ और थाना अध्यक्ष समेत संबंधित कांड के अनुसंधान में सम्मिलित हर अधिकारी (अगर डाक्टर या दूसरे विशेषज्ञ शामिल हों तो वे भी) को जिम्मेदार ठहराया जाए। महीना वार के हिसाब से मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। कोई एक माह या साल तक जेल रहता है और दोष मुक्त साबित होता है, तो उसे कितनी राशि मुआवजे में दी जानी चाहिए, यह भी तय होना चाहिए। अगर कोई जमानत पर भी बाहर है और परेशान हो रहा है न्यायिक और पुलिस के कारण तो, उसके लिए भी मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। यह राशि निश्चित रूप से कांडों के अनुसंधान में शामिल हर अधिकारी से वसूला जाना चाहिए। कई मामलों में कई-कई की संख्या में आईओ होते हैं। उनके वेतन, पेंशन या उनकी खरीदी गई संपत्ति से मुआवजे की धनराशि वसूल किया जाना चाहिए। तभी यह सुनिश्चित होगा कि निर्दोष को कोई अधिकारी जेल ना भेजें और दोषी को बचाने की कोशिश ना कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा इस देश में अर्जुन जानी जैसे लोग बर्बाद होते रहेंगे और पुलिस अधिकारी खेल करके करोड़पति बनते रहेंगे और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके साथ-साथ यह भी तय होना चाहिए की किसी कांड का प्रथम अनुसंधानकर्ता व थानाध्यक्ष की जवाबदेही 50 फ़ीसदी तय हो और उसके बाद के 50 प्रतिशत में शामिल सभी अनुसंधान कर्ता, जांच रिपोर्ट देने वाले, बयान देने वाले अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आईओ और थाना अध्यक्ष डरेंगे। अन्यथा ना तो न्यायिक व्यवस्था पर किसी का विश्वास बनेगा और ना ही पुलिस व्यवस्था पर। हम प्रवचन चाहे जितना दे लें, हकीकत यही है कि आम नागरिक को ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। वह यह मानकर चलता है कि सक्षम लोगों के लिए कानून की परिभाषा और उसके अनुपालन का मानक अलग है, और असक्षम लोगों के लिए अलग। इसलिये हर जागरूक व समझदार या थोड़ा भी सम्पन्न व्यक्ति खास बनना चाहता है। इसकी होड़ मची हुई है। सक्षम लोगों को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस कर रवैया अलग होता है, और कमजोर व्यक्ति को पकड़ने के लिए अलग। एक ही तरह के मामले में कमजोर व्यक्ति को पुलिस तुरंत जेल में ठूंस देती है, बेरहमी से पिटती है, जबकि उसे खुद थाने से जमानत देने का अधिकार होता है। लेकिन जब सक्षम व्यक्ति होता है तो पहले जांच होगी और तब गिरफ्तारी होगी। सक्षम व्यक्ति को सबूत मिटाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, अग्रिम जमानत ले लेने के लिए पर्याप्त समय पुलिस वाले उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी, सच्चे मायने में लोकतंत्र की खुशबू भारतीयों को महसूस नहीं होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)
न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त : टेढ़ी पॉलिटिक्स
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