हर वार्ड पार्षद अभ्यर्थी के लिए खर्च की सीमा 40 हजार
मुख्य व उप मुख्य पार्षद के लिए होंगे नप क्षेत्र के प्रस्तावक व समर्थक किसी भी चुनाव के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र आवश्यक
संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष हो गई है वह मुख्य, उप मुख्य व पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक का दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। जबकि पार्षद का प्रस्तावक और समर्थक संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिए। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद कोई भी वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो नगर परिषद से संबंधित मतदाता सूची में शामिल है। जबकि पार्षद अभ्यर्थी का नगर परिषद के वार्ड के निर्वाचक सूची में शामिल होना आवश्यक है। अनारक्षित कोटि के पार्षद प्रत्याशियों के लिए 1000 रुपये, मुख्य व उप मुख्य पार्षद अभ्यर्थी के लिए 2000 रुपये नामनिर्देशन शुल्क तय किया गया है। जबकि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए यह राशि आधी कर दी गई है। पार्षद अभ्यर्थी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा राशि 40000 रुपये तय की गई है। जबकि उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद अभ्यर्थी के लिए पांच लाख 40 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति है। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों का पद अनारक्षित महिला के लिए तय है। नगर परिषद चुनाव सभी 27 वार्ड में होगा। इसके लिए कुल 53 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जबकि 39038 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नकर सकते हैं।
नप क्षेत्र से हटवाए गए बैनर व पोस्टर
दाउदनगर (औरंगाबाद) : नगर परिषद चुनाव के लिए गुरुवार से लागू आचार संहिता के बाद शुक्रवार की शाम प्रशासन द्वारा बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। सीओ मनोज कुमार गुप्ता, बीडीओ योगेंद्र पासवान एवं एएसआई अर्जुन राम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुराना शहर, गुलाम सेठ चौक, जोड़ा मंदिर रोड, कसेरा टोली रोड, पटवा टोली रोड,दाउदनगर बाजार समेत अन्य इलाकों में अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्थानों पर लगे बैनर व पोस्टर को हटवाया गया। बताया गया कि एसडीओ मनोज कुमार ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए टीम का गठन किया है। बीडीओ, सीओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बैनर पोस्टर नहीं लगा होना चाहिए।
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